Jharkhand SIR: झारखंड में BLA अब रोज जमा कर सकेंगे अधिकतम 10 आवेदन, CEO के. रवि कुमार ने बताई पूरी प्रक्रिया

Jharkhand SIR: प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन BLO को जमा कर सकेंगे। जानें आवेदन, अंडरटेकिंग और क्रॉस-वेरिफिकेशन के नियम। Jharkhand SIR: BLA अब रोज जमा कर सकेंगे 10 आवेदन, CEO के. रवि कुमार ने बताई प्रक्रिया… Ranchi News:

Jharkhand SIR: प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद BLA प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन BLO को जमा कर सकेंगे। जानें आवेदन, अंडरटेकिंग और क्रॉस-वेरिफिकेशन के नियम।

Jharkhand SIR: BLA अब रोज जमा कर सकेंगे 10 आवेदन, CEO के. रवि कुमार ने बताई प्रक्रिया…

Ranchi News: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ लेवल एजेंट (BLA) की भूमिका और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया स्पष्ट कर दी है। प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद अब मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत BLA संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के पास प्रतिदिन अधिकतम 10 आवेदन प्रपत्र जमा कर सकेंगे।

रांची, 2 सितंबर 2026। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को बताया कि SIR के दौरान मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत BLA निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची से संबंधित आवेदन प्रपत्र सामूहिक रूप से संबंधित BLO को सौंप सकते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, BLA द्वारा जमा किए गए आवेदन प्रपत्रों का निर्धारित प्रक्रिया के तहत सत्यापन और जांच की जाएगी। इसके बाद संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी आवेदन पर आवश्यक निर्णय लेंगे।

प्रारूप सूची जारी होने के बाद बदली आवेदन की सीमा

के. रवि कुमार ने बताया कि प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले एक BLA प्रतिदिन अधिकतम 50 आवेदन प्रपत्र BLO के समक्ष जमा कर सकता था। अब प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, इसलिए यह सीमा घटकर प्रतिदिन 10 आवेदन प्रपत्र हो गई है।

इसका मतलब है कि वर्तमान में झारखंड में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के अधिकृत BLA एक दिन में अधिकतम 10 आवेदन संबंधित BLO को सौंप सकते हैं।

आवेदन के साथ देना होगा अंडरटेकिंग

BLA द्वारा सामूहिक रूप से आवेदन जमा करते समय संबंधित आवेदनों की सूची के साथ लिखित घोषणा या अंडरटेकिंग देना अनिवार्य होगा।

इस घोषणा में BLA को प्रमाणित करना होगा कि उन्होंने संलग्न सभी आवेदन प्रपत्रों में दर्ज विवरणों का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन किया है और उसमें दी गई जानकारी की शुद्धता से वह संतुष्ट हैं।

घोषणा-पत्र में BLA का:

  • पूरा नाम
  • संबंधित राजनीतिक दल का नाम
  • दिनांक
  • पूर्ण हस्ताक्षर

दर्ज करना अनिवार्य होगा।

30 से अधिक आवेदन जमा करने पर होगा क्रॉस-वेरिफिकेशन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि यदि कोई BLA SIR की पूरी अवधि के दौरान 30 से अधिक आवेदन प्रपत्र जमा करता है, तो संबंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) को उन आवेदनों का व्यक्तिगत रूप से क्रॉस-वेरिफिकेशन करना होगा।

इस व्यवस्था का उद्देश्य आवेदन प्रपत्रों में दी गई जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करना और मतदाता सूची की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बनाए रखना है।

किसी पात्र नागरिक का नाम न छूटे: CEO

के. रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और उनके अधिकृत BLA से निर्वाचन आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन करने की अपील की है। उन्होंने SIR के दौरान सभी पक्षों से आपसी समन्वय के साथ सहयोग करने को कहा।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और किसी अपात्र अथवा विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, राजनीतिक दलों, BLA और निर्वाचन तंत्र के समन्वित प्रयास से झारखंड की मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

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