झारखंड में 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड सस्पेंड किए गए हैं। छह महीने तक राशन नहीं लेने और e-KYC लंबित होने वाले कार्डों का सत्यापन किया जा रहा है।
Jharkhand Ration Card: 4 लाख से ज्यादा राशन कार्ड सस्पेंड, e-KYC नहीं कराया तो हो सकता है रद्द…
रांची: झारखंड में सरकारी राशन का लाभ लेने वाले परिवारों के लिए जरूरी खबर है। राज्य में चार लाख से ज्यादा राशन कार्ड फिलहाल सस्पेंड किए गए हैं। इसके बाद खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्डों के सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अनाज का लाभ केवल पात्र परिवारों तक ही पहुंचे।
छह महीने तक राशन नहीं लिया तो कार्ड हो सकता है निष्क्रिय
विभाग ऐसे राशन कार्डों की जांच कर रहा है, जिनसे लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया गया है। एक अक्टूबर से स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके तहत लगातार छह महीने तक राशन का उठाव नहीं करने वाले कार्डों को निष्क्रिय किया जा सकता है।
इसके अलावा राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के नामों का भी सत्यापन किया जा रहा है। आधार के माध्यम से यह जांच की जा रही है कि किसी व्यक्ति का नाम एक से अधिक राशन कार्ड या अलग-अलग स्थानों पर तो दर्ज नहीं है।
सस्पेंड राशन कार्ड वाले क्या करें?
अगर आपका राशन कार्ड सस्पेंड हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकान पर जाकर कार्ड की स्थिति की जानकारी लें। अगर e-KYC लंबित है तो उसे पूरा कराएं।
कार्ड में नाम, आधार नंबर या परिवार के सदस्यों से जुड़ी कोई गलती है तो उसका भी सत्यापन कराया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक निष्क्रिय कार्ड को दोबारा सक्रिय कराने के लिए तीन महीने का समय दिया जा रहा है। निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने पर कार्ड स्थायी रूप से रद्द होने का खतरा हो सकता है।
2.63 करोड़ लाभुकों को मिल रहा राशन का लाभ
झारखंड में राशन व्यवस्था से जुड़े लाभुकों की संख्या काफी बड़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार राज्य में करीब 60.20 लाख राशन कार्ड हैं और लगभग 2.63 करोड़ लाभुक इनसे जुड़े हैं।
ऐसे में जिन परिवारों ने लंबे समय से राशन नहीं लिया है या जिनकी e-KYC प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन्हें अपने राशन कार्ड की स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए।
शिकायत के लिए इन नंबरों पर करें संपर्क
राशन कार्ड से जुड़ी समस्या, e-KYC या सत्यापन को लेकर परेशानी होने पर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की हेल्पलाइन 1800-212-5512 और 1967 पर संपर्क किया जा सकता है।



