झारखंड में SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। जानें Form-6, Form-7 और Form-8 का इस्तेमाल कैसे करें।
Jharkhand Voter List 2026: मतदाता सूची पर दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी
रांची, 15 सितंबर। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं होने वाले पात्र भारतीय नागरिकों को निर्वाचन आयोग ने एक और मौका दिया है। अब मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या विवरण में सुधार के लिए दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है।
झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने पात्र नागरिकों, खासकर युवाओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर लें।
पहले 4 सितंबर थी अंतिम तिथि
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने मंगलवार को बताया कि मतदाताओं और विभिन्न हितधारकों की सुविधा को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के तहत दावा-आपत्ति की समयसीमा अंतिम बार बढ़ाई है।
समयसीमा में अब तक इस प्रकार बदलाव किया गया है:
| चरण | अंतिम तिथि |
|---|---|
| पहले निर्धारित तिथि | 4 सितंबर 2026 |
| पहली बार बढ़ाई गई तिथि | 15 सितंबर 2026 |
| अब नई अंतिम तिथि | 30 सितंबर 2026 |
Form-6 से जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम
जिन पात्र भारतीय नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे Form-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने का दावा कर सकते हैं।
आवेदन करने के लिए नागरिक:
- ईसीआईनेट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अपने संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं।
- Form-6 के साथ आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं।
- आवेदन से पहले अपना नाम और विवरण जांच सकते हैं।
Form-7 और Form-8 का क्या है काम?
मतदाता सूची में अलग-अलग तरह के बदलाव के लिए अलग फॉर्म निर्धारित हैं।
Form-7: नाम हटाने के लिए
अगर किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने को लेकर आपत्ति दर्ज करनी है, तो Form-7 का इस्तेमाल किया जा सकता है।
Form-8: पता और विवरण में सुधार के लिए
मतदाता सूची में नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार कराने के लिए Form-8 भरना होगा। इसके अलावा वर्तमान निवास स्थान के अनुसार नाम को संबंधित विधानसभा क्षेत्र या मतदान केंद्र में स्थानांतरित कराने के लिए भी Form-8 का उपयोग किया जा सकता है।
1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले भी करें आवेदन
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि ऐसे पात्र भारतीय नागरिक, जो 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाएं।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होना प्रत्येक पात्र नागरिक का महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए युवाओं को समय रहते Form-6 भरकर नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
2003 की मतदाता सूची से मैपिंग का मिलेगा लाभ
के. रवि कुमार के अनुसार, एसआईआर के तहत तैयार की जा रही मतदाता सूची को भविष्य के संदर्भ के लिए भी संधारित किया जाएगा। वर्तमान पुनरीक्षण में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग के आधार पर संबंधित मतदाताओं और उनके बच्चों को दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया में सुविधा मिल रही है।
इसी तरह, वर्तमान एसआईआर में नाम शामिल होने से भविष्य में संबंधित मतदाता और उनके बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा मिल सकती है।
कोई पात्र नागरिक नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो।
उन्होंने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बूथ लेवल एजेंट, बीएलओ और निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से भी सहयोग की अपील की है। सभी हितधारकों से कहा गया है कि वे अपने क्षेत्र के पात्र नागरिकों, परिजनों, मित्रों और सहकर्मियों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें।
30 सितंबर से पहले पूरी कर लें प्रक्रिया
पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। अपना नाम और पता मतदाता सूची में जांच लें। यदि नाम नहीं है या किसी विवरण में गलती है, तो निर्धारित फॉर्म के माध्यम से समय रहते आवेदन करें।



