JPSC परीक्षा गड़बड़ी मामले में एल. खियांग्ते ने हाई कोर्ट से मांगी जमानत, निचली अदालत के आदेश को दी चुनौती

रांची, 3 अक्टूबर 2026। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उन्होंने निचली अदालत द्वारा

रांची, 3 अक्टूबर 2026। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षा में कथित गड़बड़ी से जुड़े मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्य सचिव और जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। उन्होंने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। फिलहाल हाई कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है।

निचली अदालत ने खारिज की थी जमानत याचिका

एल. खियांग्ते की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी थी। निचली अदालत में बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि जांच के दौरान उनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है। बचाव पक्ष के अनुसार, जांच के दौरान की गई छापेमारी में भी उनके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई।

अब खियांग्ते ने इसी आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए नियमित जमानत की मांग की है।

TDPL को परीक्षा का काम देने में भूमिका का आरोप

दूसरी ओर, सीआईडी ने आरोप लगाया है कि परीक्षा आयोजन का काम TDPL को सौंपे जाने में एल. खियांग्ते की भूमिका थी। जांच एजेंसी के अनुसार, TDPL की ओर से आयोजित परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही थी और इसकी जानकारी खियांग्ते को थी। इसके बावजूद कथित तौर पर उन्होंने इस संबंध में कार्रवाई नहीं की।

जांच एजेंसी ने उन पर TDPL से कथित तौर पर दो करोड़ रुपये कमीशन लेने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों के आधार पर सीआईडी की जांच आगे बढ़ी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।

हाई कोर्ट की सुनवाई पर नजर

निचली अदालत में एल. खियांग्ते की ओर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार और अधिवक्ता चंदना कुमारी ने पक्ष रखा था। अब हाई कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है।

हाई कोर्ट में सुनवाई और आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि एल. खियांग्ते को जमानत मिलती है या नहीं। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

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