NEET Protest Case: छात्रों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का बड़ा बयान

नई दिल्ली: NEET पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि NEET विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके

नई दिल्ली: NEET पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया कि NEET विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई नई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि सरकार अपने पहले दिए गए आश्वासन पर कायम है।

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य गंभीर अपराधों में दर्ज 2,700 से अधिक FIR वापस नहीं ली जाएंगी। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।


सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का बयान, छात्रों को राहत

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। उन्होंने अदालत को भरोसा दिलाया कि सरकार अपने वादे का पालन करेगी।


सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शन के दौरान जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया है, तो उसे संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं अदालत ने यह भी कहा कि छात्र आंदोलन की आड़ में किसी आपराधिक तत्व को बचाने की अनुमति भी नहीं दी जा सकती।


क्या वापस होंगी FIR?

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने पूछा कि क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द की जाएंगी। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि कानून के अनुसार जो भी उचित प्रक्रिया होगी, उसका पालन किया जाएगा, लेकिन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी।


कोर्ट का फोकस इन दो मुद्दों पर

सुप्रीम कोर्ट फिलहाल दो अहम बिंदुओं पर विचार कर रहा है—

  • प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में SIT गठन की संभावना।
  • यह पता लगाना कि पुलिस पर हमला करने वाले वास्तव में छात्र थे या भीड़ में शामिल अन्य उपद्रवी।

28 जुलाई को कोर्ट ने दिए थे अहम निर्देश

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई से बचने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी कहा था कि जिन नाबालिगों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें रिहा किया जाए।

इसके अलावा अदालत ने संबंधित राज्यों को CCTV फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, बॉडी कैमरा फुटेज, PCR लॉग और अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने का आदेश दिया था।


20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुआ था विवाद

20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया था। प्रदर्शनकारी NEET पेपर लीक मामले में कार्रवाई और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बाद में आंदोलन समाप्त हो गया।


मुख्य बातें (Highlights)

  • NEET प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई।
  • केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया बड़ा आश्वासन।
  • 2,700 से अधिक गंभीर मामलों की FIR वापस नहीं होगी।
  • सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की भूमिका पर भी जताई सख्ती।
  • मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
  • कोर्ट डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के निर्देश पहले ही दे चुका है।

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