Ranchi Minor Case में राज सिंह उर्फ राज टोप्पो की सजा के बिंदु पर सुनवाई आरोपी के फरार होने के कारण टल गई। अब 18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई।
Ranchi Minor Case: फेसबुक पर फर्जी नाम से दोस्ती, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी की सजा पर सुनवाई टली
रांची: मांडर थाना क्षेत्र में फेसबुक पर कथित तौर पर फर्जी नाम से पहचान बनाकर नाबालिग से दोस्ती करने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी राज सिंह उर्फ राज टोप्पो की सजा के बिंदु पर होने वाली सुनवाई टल गई। आरोपी के अदालत में उपस्थित नहीं होने के कारण बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी।
यह मामला 15 नवंबर 2022 का है। मामले को लेकर मांडर थाना में कांड संख्या 155/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की पहली सुनवाई 16 नवंबर 2022 को हुई थी।
क्या है पूरा मामला?
प्राथमिकी के अनुसार, मांडर थाना क्षेत्र के गुड़गुड़जारी गांव निवासी राज सिंह ने कथित तौर पर फेसबुक पर ‘राज टोप्पो’ नाम से आईडी बनाकर नाबालिग से दोस्ती की। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और आरोपी ने नाबालिग से मिलने-जुलने का सिलसिला शुरू किया।
आरोप है कि इसी दौरान आरोपी नाबालिग को घुमाने के बहाने बेंगलुरु ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि बेंगलुरु से लौटने के बाद भी आरोपी ने नाबालिग का यौन शोषण जारी रखा।
नाबालिग के गर्भवती होने का आरोप
प्राथमिकी के मुताबिक, इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। इसके बाद उसने आरोपी पर शादी करने का दबाव बनाया। आरोप है कि आरोपी ने उससे कहा कि बालिग होने के बाद वह शादी करेगा और फिलहाल शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी।
इसके बाद आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अस्पताल ले जाने और वहां उसका गर्भपात कराने का भी आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में नाबालिग ने इन घटनाओं का उल्लेख किया था।
18 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले में अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी थी, लेकिन आरोपी के फरार रहने के कारण बुधवार की सुनवाई टल गई। अब अदालत में मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर 2026 को होगी।
मामले की प्रमुख जानकारी
| बिंदु | जानकारी |
|---|---|
| मामला | नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप |
| थाना | मांडर थाना, रांची |
| कांड संख्या | 155/2022 |
| प्राथमिकी | 15 नवंबर 2022 |
| पहली सुनवाई | 16 नवंबर 2022 |
| आरोपी | राज सिंह उर्फ राज टोप्पो |
| अगली सुनवाई | 18 सितंबर 2026 |
| वर्तमान स्थिति | सजा के बिंदु पर सुनवाई टली |



