JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आदेश से 1,932 चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है…
Ranchi News: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की CGL परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा के माध्यम से चयनित 1,932 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। सरकार के फैसले के बाद इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति और नौकरी पर संकट खड़ा हो गया था।
JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले को दी गई थी चुनौती
राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के बाद JSSC CGL समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था।
याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में दलील दी गई कि यदि परीक्षा के किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरी परीक्षा और उसके आधार पर हुई नियुक्तियों को रद्द करना उचित नहीं है।
1,932 चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी पर था संकट
JSSC CGL परीक्षा के आधार पर 1,932 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के बाद इन चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और नौकरी पर संकट पैदा हो गया था।
अभ्यर्थियों का कहना था कि पूरी परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों को एक समान दोषी नहीं माना जा सकता। यदि जांच में किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो संबंधित लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में क्या कहा?
याचिका में अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी और सफल होने के बाद नियुक्ति प्राप्त की। ऐसे में परीक्षा में कथित अनियमितता के कारण सभी सफल अभ्यर्थियों को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं होगा।
अभ्यर्थियों ने अदालत से अपनी नियुक्ति और नौकरी सुरक्षित रखने की मांग की थी।
हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल मिली राहत
हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल 1,932 चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले से उनकी नियुक्ति और नौकरी पर जो तत्काल संकट उत्पन्न हुआ था, वह फिलहाल टल गया है।
हालांकि, मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। हाईकोर्ट के विस्तृत आदेश और आगे होने वाली सुनवाई के बाद पूरे मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी।
JSSC CGL अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत
हाईकोर्ट का यह आदेश JSSC CGL के चयनित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से परीक्षा और नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति का सामना कर रहे अभ्यर्थियों को अदालत के आदेश से तत्काल राहत मिली है।



